क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

राजस्थान: बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Google Oneindia News

नई दिल्ली। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका को हाईकोर्ट ने कारिज कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ याचिका का निपटारा कर दिया। इसके बाद दिलावर ने ट्वीट कर कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज किया है ना की मेरिट के आधार पर। इसलिए कांग्रेस को खुश होने की जरुरत नहीं है। बसपा विधायकों के विलय के खिलाफ फिर से याचिका दायर करूंगा।

BJP mla Madan Dilawar petition against merger of 6 BSP MLAs with Congress Rajasthan High Court disposes off the petition with certain conditions

बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ बसपा के छह विधायकों के विलय के खिलाफ भाजपा नेता मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी और स्पीकर को नोटिस जारी किया था। सीपी जोशी के वकील प्रतीक कलसीवाल ने कहा है कि याचिका खारिज की है साथ ही एक दिन पहले जारी नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित करने को कहा है।

कोर्ट ने यह दलील दी और निर्देश दिया कि समाचार पत्रों और सेवा में नोटिसों को प्रकाशित किया जाए और जैसलमेर के जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रभावित किया जाए, जो जरूरत पड़ने पर एसपी की मदद ले सकते हैं। भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा ने मंगलवार (4 अगस्त) को राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर कर इसके एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने बसपा छोड़कर वाले छह विधायकों के कांग्रेस विधायक के तौर पर काम करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ ये नई याचिका दायर की थी। इससे पहले उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को कोर्ट में चुनौती दी थी। ये याचिका हाईकोर्ट खारिज हो गई थी। दिलावर ने पहले उच्च न्यायालय में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के सितंबर 2019 के निर्णय को चुनौती दी थी, जिन्होंने बसपा के छह विधायकों को सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल करने की अनुमति दे दी थी।

ये भी पढ़िए- Rajasthan Political Crisis: हॉर्स ट्रेडिंग में राजद्रोह का केस नहीं, FIR से हटी धारा 124 Aये भी पढ़िए- Rajasthan Political Crisis: हॉर्स ट्रेडिंग में राजद्रोह का केस नहीं, FIR से हटी धारा 124 A

Comments
English summary
BJP mla Madan Dilawar petition against merger of 6 BSP MLAs with Congress Rajasthan High Court disposes off the petition with certain conditions
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X