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नगर निगम अधिकारी से मारपीट केस में 'बैटमैन' आकाश विजयवर्गीय को जमानत

नगर निगम अधिकारी से मारपीट में आकाश विजयवर्गीय को मिली जमानत

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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में जर्जर मकान को तोड़ने गए नगर निगम के अधिकारी की क्रिकेट के बल्ले से पिटाई करने वाले भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत मिल गई है। भोपाल की विशेष अदालत में शनिवार को सुनवाई 50 हजार के मुचलके पर उनको जमानत दी। इसके अलावा बिना इजाजात प्रदर्शन करने के मामले मे भी आकाश को जमानत मिल गई है। नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटने के मामले में कोर्ट ने बीजेपी विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी

जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी

आकाश के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई है जिसपर सुनवाई पूरी हो गई। जज ने इंदौर के संबंधित थाने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे केस डायरी कोर्ट में पेश करें। इसके पहले, गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश वीके द्विवेदी की कोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय का मामला सुनने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को भोपाल में जनप्रतिनि‍धियों के लिए बने विशेष कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

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भोपाल की विशेष अदालत में हुई थी याचिका दायर

भोपाल की विशेष अदालत में हुई थी याचिका दायर

कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को बुधवार को नगर निगम के अधिकारी की पिटाई करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गुरुवार को आकाश की जमानत याचिका पर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो नगर निगम ने आपत्ति दर्ज की थी कि विधायक के मामले की सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में होनी चाहिए। नगर निगम ने आकाश विजयवर्गीय की जमानत का विरोध किया था। कोर्ट में नगर निगम ने बीजेपी विधायक के खिलाफ 7 पेज की आपत्ति लगाई थी।

निगम अधिकारी की पिटाई का मामला

निगम अधिकारी की पिटाई का मामला

बता दें कि नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के मामले में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी विधायक को बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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English summary
bjp mla akash vijayvargiya bail plea hearing in bhopal court
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