लॉ छात्रा रेप केस: चिन्मयानंद की अस्पताल से छुट्टी, भेजे गए शाहजहांपुर जेल
लखनऊ। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को सोमवार देर शाम पीजीआई से छुट्टी दे दी गई। सीएमएस प्रो. अमित अग्रवाल ने बताया कि अब उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक है। चिन्मयानंद को सीने में दर्द की शिकायत के बाद 23 सितंबर को भर्ती कराया गया था। उन्हें शाम 6 बजकर 30 मिनट पर डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद चिन्मयानंद को शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया।
पीजीआई द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया कि चिन्मयानंद को सोमवार देर शाम 6:30 बजे पीजीआई के हृदय रोग विभाग से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस बारे में जब पीजीआई के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अमित अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने चिन्मयानंद को अस्पताल से छुट्टी मिलने की पुष्टि की। उनकी एंजियोग्राफी की गई लेकिन कोई ब्लॉकेज नहीं पाया गया। स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के कारण वह अब तक पीजीआई में ही भर्ती थे।
इससे पहले सोमवार को ही स्वामी चिन्मयानंद और पीड़िता दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई। जनपद न्यायाधीश की अदालत में दोनों पक्षों की बहस के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद 20 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं 25 सितंबर से पीड़ित छात्रा भी न्यायिक हिरासत में है। जिला सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय में स्वामी चिन्मयानंद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई।
जिला न्यायाधीश रामबाबू शर्मा ने सुना इसके अलावा स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़ित छात्रा की भी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। यही नहीं इसके अलावा जज ने स्वामी चिन्मयानंद की भी याचिका को खारिज कर दिया। चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने बताया की अब वह मामले की अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में करेंगे।
शाहजहांपुर कोर्ट ने चिन्मयानंद और पीड़िता की जमानत याचिका खारिज की