क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

Karnataka Bypolls: बागियों की जीत पर टिका है कर्नाटक में बीजेपी सरकार का भविष्य!

Google Oneindia News

बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार में सत्तासीन बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हिलाने के लिए उपचुनाव एक नया भूचाल ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य ठहराए 15 बागी विधायकों के फैसले पर मुहर लगा दी है।हालांकि अयोग्य ठहराए गए 17 बागी विधायकों को उपचुनाव में शामिल हो सकेंगे, जिसे कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार के लिए राहत की तरह देखा जा रही है।

Karnataka

क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अयोग्य ठहराए गए बागी विधायकों के निर्वाचन में हिस्सा लेने पर भी प्रतिबंध लगा देती तो बीजेपी की सरकार के लिए मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य ठहराए 17 विधायकों के निर्वाचन में शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को राहत दे दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की खाली हुई 15 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 5 दिसंबर को होने है। हालांकि अयोग्य ठहराए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट दायर की गई याचिका में उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। उनकी मांग थी कि उपचुनाव को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक शीर्ष अदालत उनकी अयोग्यता पर फैसला नहीं सुना देता।

Karnataka

चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और बागियों की अयोग्यता पर मुहर लगा दी है, तो आगामी 5 दिसंबर होने वाले उपचुनाव में बागियों से ज्यादा बीजेपी के लिए जरूर हो गई है, क्योकि कर्नाटक की सत्ता में बने रहने के लिए 15 में से कम से कम 6 सीटों पर जीत उसके लिए अश्वयभावी हो गया है।

गौरतलब है कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और जेडीएस सरकार के 17 बागी विधायकों ने अपना इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी गठबंधन सरकार गिर गई थी।

Karnataka

कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत से एक दिन पहले 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करार दे दिया था।। स्पीकर के फैसले के खिलाफ बागी विधायकों ने अपनी अयोग्यता को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 13 दिसंबर को सुनाए फैसले में एक तरफ जहां स्पीकर केआर रमेश कुमार के निर्णय पर मुहर लगाते हुए सभी 17 बागी विधायकों की अयोग्यता सही ठहराया है, लेकिन दूसरी ओर कोर्ट ने स्पीकर केआर रमेश कुमार के उस फैसले पर नसीहत देते हुए कहा है कि विधानसभा स्पीकर यह तय नहीं कर सकता है कि विधायक कब तक चुनाव नहीं लड़ सकता है या नहीं।

Karnataka

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि स्पीकर एक अथॉरिटी जैसे काम करता है, ऐसे में उसके पास कुछ ही ताकत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों से नैतिकता की उम्मीद होती है, हम हालात को देखकर केस की सुनवाई करते हैं।

दरअसल, केआर स्पीकर ने बीजेपी में शामिल हुए 15 बागी विधायकों की विधानसभी की योग्यता रद्द करने के साथ साथ उनके 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है। इन उपचुनावों के दौरान कम से कम छह सीटों पर जीत दर्ज करनी जरूरी है।

Karnataka

लेकिन ताल ठोक रहे कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने विश्वास जताया कि कर्नाटक में अगले महीने होने वाले उपचुनावों में उनकी पार्टी 15 विधानसभा सीटों में कम से कम 12 पर जीत हासिल करेगी और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की कर्नाटक सरकार के लिए यह मुश्किल भरा हो सकता है।

उधर, बीजेपी और जेडीस के बीच जारी आपसी तालमेल ने कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। हालांकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा और जेडीएस के बीच तालमेल पर संदेह जताया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन कमल (विरोधी पार्टी के विधायकों को गलत तरीके से निशाना बनाना) जैसे किसी कृत्य में शामिल नहीं होगी।

Karnataka

कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने कहना है कि उपचुनाव में कांग्रेस 12 सीटें जीतेगी और अगर सभी 15 सीटें जीत जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी उपचुनाव में 15 में 10 सीट आराम से जीत लेगी, क्योंकि बीजेपी उन्हीं बागी विधायकों को मैदान में उतारा है, जो वर्ष 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उन सीटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जो उनके अयोग्य ठहराए जाने से खाली हुई है।

उल्लेखीय है कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए विधायकों की 17 में से 15 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस ने खाली हुईं 15 सीटों में से 8 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अयोग्य ठहराए गए विधायकों में 14 बागी विधायक कांग्रेस से थे और 3 बाकी विधायक जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के थे, जिन्होंने जुलाई में अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं।

Karnataka

कर्नाटक विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने पार्टी व्हिप की कथित रूप से उपेक्षा करने पर 25-28 जुलाई को सभी 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया था, लेकिन मुस्की (रायचूर जिला) और आर.आर. नगर (बेंगलुरू दक्षिण-पश्चिम) में मई 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमे के कारण रोक लगा दी थी इसलिए सिर्फ 15 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव कराए जा रहे हैं।

Karnataka

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार के अनुसार राज्य में 5 दिसंबर को अथानी, कागवाड, गोकक, येल्लापुरा, हीरेकेरूर, रानीबेन्नूर, विजयनगर, चिकबल्लापुरा, के.आर. पुरा, यशवंतपुरा, महालक्ष्मी लेआउट, शिवाजीनगर, होसकोट, के.आर. पेटे, हुनसूर में उपचुनाव कराए जाएंगे और उपचुनावों की मतगणना 9 दिसंबर की होगी।

मालूम हो, कर्नाटक में उपचुनावों के लिए नामांकन 11 नवंबर से 18 नवंबर तक किए जा सकेंगे और उनकी जांच 19 नवंबर तक होगी। कैंडीडेट्स द्वारा 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे।

यह भी पढ़ें- सीएम बीएस येदियुरप्पा का ऐलान, कर्नाटक में प्राइवेट नौकरियों में कन्नड़ लोगों को मिलेगा सबसे बड़ा हिस्सा

बीजेपी ने अयोग्य ठहराए गए विधायकों को ही बनाया है उम्मीदवार

बीजेपी ने अयोग्य ठहराए गए विधायकों को ही बनाया है उम्मीदवार

कांग्रेस-जद(एस) के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। 5 दिसंबर को अथानी, कागवाड, गोकक, येल्लापुरा, हीरेकेरूर, रानीबेन्नूर, विजयनगर, चिकबल्लापुरा, के.आर. पुरा, यशवंतपुरा, महालक्ष्मी लेआउट, शिवाजीनगर, होसकोट, के.आर. पेटे, हुनसूर में उपचुनाव कराए जाएंगे और उपचुनावों की मतगणना 9 दिसंबर की होगी।

21 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार

21 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार के अनुसार राज्य में 5 दिसंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे और और उपचुनावों की मतगणना 9 दिसंबर को कराई जाएगी। उपचुनावों के लिए नामांकन 11 नवंबर से 18 नवंबर तक किए जा सकेंगे और उनकी जांच 19 नवंबर तक होगी। कैंडीडेट्स द्वारा 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे।

9 दिसंबर को येदियुरप्पा सरकार की होगी एक और परीक्षा

9 दिसंबर को येदियुरप्पा सरकार की होगी एक और परीक्षा

कर्नाटक विधानसभा की खाली हुई कुल 17 विधानसभा सीटों में 15 विधासभा सीटों पर राज्य चुनाव आयोग आगामी 5 दिसंबर को उपचुनाव कराएगी। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें अथानी, कागवाड, गोकक, येल्लापुरा, हीरेकेरूर, रानीबेन्नूर, विजयनगर, चिकबल्लापुरा, के.आर. पुरा, यशवंतपुरा, महालक्ष्मी लेआउट, शिवाजीनगर, होसकोट, के.आर. पेटे, हुनसूर का नाम शामिल हैं जबकि दो विधानसभा सीट क्रमशः मुस्की विधानसभा और आर.आर.नगर में उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि मई, 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुकदमे के चलते रोक लगा दी थी।

बीजेपी और जेडीएस में आतंरिक तालमेल की सुगबुगाहट

बीजेपी और जेडीएस में आतंरिक तालमेल की सुगबुगाहट

जेडीएस के बीजेपी के करीब आने की अटकलें तेज हैं। इस बारे में पूछने पर सिद्धारमैया ने भी गोल मोल जवाब देने के बजाय कहा कि उन्हें नहीं पता कि दोनों दलो के बीच क्या आंतरिक समझ बन रही है, क्योंकि जिस तरह मीडिया को संदेह है, उसी तरह मुझे भी संदेह है कि दोनों दलों के बीच आंतरिक तालमेल हो सकता है।

Comments
English summary
After the Supreme Court of India ruling on 17 rebel Congress and JDS MLAs from Karnataka, the process of byelection has started on 15 Karnavat assembly seats. In July, Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar passed an order disqualifying the 17 rebel MLAs by confidence vote, as all had joined the BJP after resigning from the Congress and the JDS.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X