अमेरिका में जन्म के आधार पर बंद हो सकती है नागरिकता, गंभीरता से विचार कर रहे हैं ट्रंप
नई दिल्ली- अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दिमाग में जो विचार चल रहा है वह लाखों गैर-अमेरिकी मूल के नागरिकों समेत हजारों भारतीयों को भी प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार गैर-अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने के बारे में गंभीरता से सोच रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि इसके लिए उनका प्रशासन कार्यपालिका आदेश भी जारी कर सकता है।
डॉनल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि वे इसपर 'गंभीरता से विचार कर रहे हैं।' उन्होंने मौजूदा अमेरिकी कानून का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि लोग अमेरिका में आते हैं, यहां उनके बच्चे होते हैं और वे अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं। ट्रंप ने कहा है कि 'साफ तौर कहूं तो यह बकवास है।' गौरतलब है कि ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जन्म के आधार पर नागरिकता बंद करने का वादा किया था। जब से जनवरी, 2017 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिकी सरकार ने कानूनी और गैर-कानूनी इमिग्रेशन को रोकने को लेकर गई कदम उठाए हैं।
गौरतलब है कि अमेरिका का 14वां संविधान संशोधन अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी लोगों को अमेरिका और उसके संबंधित राज्यों की नागरिकता का अधिकार देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों के माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, फिर भी अगर अमेरिका की जमीन पर उनके बच्चों का जन्म होता है तो वह स्वत: अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं। ट्रंप इसी संवैधानिक अधिकार को छीनने की कोशिश में हैं। जाहिर है कि अगर ट्रंप अपने इस जिद पर अड़े रहते हैं तो इससे अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीय परिवारों के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अभी अमेरिका में ऐसे हजारों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं, जिनके माता-पिता भारतीय हैं और वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं।
वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का अपने कार्यपालिका के अधिकारों का इस्तेमाल कर लिए गए इस तरह के किसी फैसले को अमेरिकी कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। क्योंकि, यह अधिकार अमेरिका के संविधान में संशोधन करके दिया गया है, जो वहां जन्मे किसी भी बच्चे को अमेरिकी नागरिकता की गारंटी देता है।
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