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बिहार: बिना हेलमेट वाहन चलने वालों के लिए परिवहन विभाग ने जारी किया ये निर्देश

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पटना: संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से बिना हेलमेट और कांगज के चलने वालों की मुश्किलें बढ़ गई है। देश के अधिकतर राज्यों में एक सितंबर से इस नए कानून को लागू कर दिया गया है। इसमें बिहार भी शामिल है। एक्ट के लागू होने के बाद बिहार परिवहन विभाग ने कहा है कि राज्य में केवल 38 प्रतिशत लोग ही हेलमेट पहनते हैं, ऐसे में इस आंकड़ों को तुरंत बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए इस सप्ताह हेलमेट जांच पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

Bihar Transport Department said Only 38% people wear helmet in the state, need increase this

बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर वाहन चालक अब बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। भारी भरकम चालान से बचने को कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लंबी लाइन में लगा है तो कोई अपनी गाड़ी का पेंडिंग इंश्योरेंस रिन्यू करा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बाइक चलाते हुए कभी हेलमेट नहीं लगाया, लेकिन अब बिना हेलमेट बाइक पर बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम लागू होने के बाद हालांकि कुछ लोग चालान की बढ़ी हुई रकम को लेकर विरोध भी जता रहे हैं।

गौरतलब है कि मोटर व्हीकल एक्ट में एक नियम ऐसा भी है, जिससे आप महज 100 रुपए में अपना हजारों रुपए का चालान रद्द करा सकते हैं। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, सड़क पर वाहन चलाते समय अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट नहीं है तो आपका चालान काटा जा सकता है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में प्रावधान है कि वाहन चालक को अपनी गाड़ी से संबंधित ये कागजात पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यानी अगर आपका चालान कट जाता है तो आप 15 दिनों के भीतर अपनी गाड़ी के कागजात संबंधित विभाग में चेक करवाकर अपना चालान माफ करवा सकते हैं।

यह भी पढ़ें- मोटर व्हीकल एक्ट का नया नियम: अब लाइसेंस और आरसी में अपडेट करनी होगी ये जानकारी

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English summary
Bihar Transport Department said Only 38% people wear helmet in the state, need increase this
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