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Good News: बिहार में किन्नरों को मिला 'थर्ड जेंडर' का दर्जा
पटना। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों के हित में जो फैसला सुनाया था वह अब मूर्त रूप में बिहार में लागू हो गया है। यहां किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा मिल गया है। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है।
मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि किन्नरों को राज्य की पिछड़ी जाति के शेड्यूल-2 में शामिल किया जाएगा और सरकारी नौकरी में उन्हें आरक्षण की सुविधा भी दी जाएगी। राज्य कैबिनेट ने बीते दिन 45 प्रस्तावों पर चर्चा की।
पढ़ें-
लव
जिहाद
पर
बवाल
इन
प्रस्तावों
में
से
एक
प्रस्ताव
किन्नरों
को
लेकर
भी
था।
कई
सिविल
राइट्ड
ऑर्गेनाइजेशन
और
किन्नर
लंबे
समय
से
इसकी
मांग
कर
रहे
थे
व
सर्वोच्च
अदालत
की
ओर
से
यह
दर्जा
पहले
ही
घोषित
किया
जा
चुका
था।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एनआईएफटी पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 8.4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को मंजूरी भी दी व विकास की निरंतर पहल करने के भी आश्वासन दिए गए हैं। किन्नरों के हित में आए इस फैसले से उनमें हर्ष का माहौल है।
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English summary
Bihar declares the transgenders as the third gender
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