मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार
गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ना ही संसद में अपनी सदस्यता रद्द होने के फैसले को वापस लेने के लिए अपील कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर फैसला जस्टिस हेमंत प्रचाक ने सुबह 11 बजे सुनाया। गौर करने वाली बात है कि मई माह में जस्टिस प्रचाक ने कहा था कि अंतिम फैसला गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनाया जाएगा।
सुनवाई के दौरान 29 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि अधिकतम 2 साल की सजा जमानती है, ऐसे में इस सजा से मेरे मुवक्किल की लोकसभा सदस्यता हमेशा के लिए जा सकती है। जिसका मेरे मुवक्किल के संसदीय क्षेत्र पर नकारात्मक असर होगा।
इससे पहले 23 मार्च को सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत दोषी पाया था, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।
बता दें कि भाजपा विधायक पुर्नेश मोदी ने राहुल गांधी द्वारा 2019 में दिए गए बयान के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।
बता दें कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल की या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसी प्रावधान के चलते राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई है। हालांकि राहुल गांधी के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचा है।












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