पुड्डुचेरी की एलजी किरन बेदी को मद्रास हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
नई दिल्ली। पुड्डुचेरी की उप राज्यपाल किरन बेदी को मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किरण बेदी के पास केंद्र शासित राज्य की दैनिक गतिविधित में दखल देने का अधिकार नहीं है। दरअसल पुड्डुचेरी में मुख्यमंत्री नारायण सामी और किरण बेदी के बीच काफी घमासान मचा हुआ था, यहां तक कि मुख्यमंत्री ने उप राज्यपाल के कार्यालय के बाहर धरना भी दिया था। ऐसे में अधिकारों की लड़ाई को लेकर यह मामला कोर्ट पहुंचा था, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किरण बेदी को बड़ा झटका दिया है।
नारायण सामी ने किरण बेदी पर आरोप लगाया था कि वह फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। बता दें कि कुछ इसी तरह का विवाद दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच पिछले कुछ समय में देखने को मिला था। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने यह फैसला कांग्रेस विधघायक लक्ष्मीनारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। लक्ष्मीनारायण ने 2017 में कोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिसमे उन्होंने दैनिक गतिविधियों में एलजी के हस्तक्षेप को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री नारायण सामी ने आरोप लगाया था कि किरण बेदी केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य की सरकार को अपना काम नहीं करने दे रही हैं।
नारायण सामी ने कहा था कि किरन बेदी को सरकार के काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें सिर्फ पेपर पर दस्तखत करने हैं और उसे वापस मंत्रिपरिषद को भेज देना है। उन्हे कैबिनेट के फैसलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, वह निर्णय में हस्तक्षेप करके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। उन्हें पीएम मोदी ने बढ़ावा दिया है, इसी वजह से वह सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप कर रही हैं।
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