PMC बैंक के ग्राहकों को RBI ने दी बड़ी राहत, निकासी की सीमा 25000 रुपए हुई
नई दिल्ली। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के उपभोक्ताओं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी सौगात दी है। रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहको के लिए निकासी की सीमा को बढ़ा दिया है। अब इस बैंक के उपभोक्ता 25000 रुपए निकाल सकते हैं। इससे पहले आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के कामकाज पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। आरबीआई ने निर्देश दिया था कि ग्राहक अपने खाते से 10000 रुपए तक की निकासी की छूट दी थी।
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रियल एस्टेट फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रवर्तकों सारंग वधावन और पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। FIR में बैंक को हुए नुकसान की राशि 4355 करोड़ बताई गई है। आर्थिक अपराध शाखा ने मामले की तफ्तीश के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
पुलिस ने कंपनी और बैंक के 14 अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं 409, 420, 465, 466, 471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के कई खाताधारकों ने बैंक के अधिकारियों के खिलाफ गुरुवार को पुलिस में सामूहिक शिकायत दर्ज कराई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्राहकों की ओर से बैंक के चेयरमैन और उसके निदेशकों के खिलाफ जनता के धन का गबन करने की शिकायत दर्ज कराई गई है।
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