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1 जनवरी से हर कॉल ड्रॉप होने पर मिलेगा 1 रुपया

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नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कॉल ड्रॉप के मामले में बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अब हर कॉल ड्रॉप पर एक रुपए देने का निर्दश जारी किया है।

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ट्राइ ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप होने पर उपभोक्ता को हर कॉल ड्रॉप होने पर 1 रुपए देना होगा। ट्राइ ने अपने निर्देश में कहा कि टेलीकॉम कंपनी को कॉल ड्रॉप होने पर मैसेज करके या यूएसएसडी के जरिए फोन करके चार घंटे के भीतर इस बात की सूचना देनी होगी। टेलीकॉम कंपनी को उपभोक्ता के खाते में जमा की जाने वाली राशि के बारे में जानकारी देनी होगी।

वहीं पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए कंपनियों को उपभोक्ता के बिल में कॉल ड्रॉप के चलते जमा की गयी राशि की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा। ट्राइ ने कहा कि इस फैसले के बाद टेलीफोन उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। कॉल ड्रॉप से होनी वाली समस्याओं के चलते उपभोक्ता काफी समय से परेशान थे। लेकिन इस नियम के बाद टेलीकॉम कंपनियां बेहतर सुविधा भी मुहैया करायेंगी।

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English summary
Big relief now get one rupees in you account if call drops. TRAI makes it mandatory for all the telecom operators to credit amount by 1 jan 2016.
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