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दुर्गा पूजा पंडालों को 28 करोड़ देने के मामले पर हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ी राहत

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कोलकाता। दुर्गा पूजा पंडालों को पैसे देने के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार करते हुए कहा है कि सरकार के व्यय पर बहस के लिए विधानसभा ही सही जगह है। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडालों को 28 करोड़ का चंदा देने की घोषणा की थी जिसको लेकर राज्य में सियासत भी तेज हो गई थी।

big relief for Mamata Banerjee as calcutta HC Rejects Petition Challenging Grant for Durga Puja

ममता सरकार द्वारा दुर्गा पूजा पंडालों को 28 करोड़ का चंदा देने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके पहले 5 अक्टूबर को कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा था कि किस फंड से सरकार इन पंडालों को पैसा दे रही है। उस वक्त कोर्ट ने ममता सरकार के चंदा देने के फैसले पर रोक लगा दी थी।

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ममता बनर्जी की सरकार ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में 28 हजार पूजा पंडालों को 10-10 हजार रुपए का चंदा दिया जाएगा और ये पूरा खर्च सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उठाया जाएगा। इसमें पर्यटन और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय भी थे। ममता बनर्जी के इस फैसले का कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। जबकि ममता पर इस फैसले के जरिए हिंदुओं को लुभाने का आरोप भी लगा था।

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English summary
big relief for Mamata Banerjee as calcutta HC Rejects Petition Challenging Grant for Durga Puja
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