वरिष्ठ नागरिकों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, सेक्शन 80D में बड़ी छूट
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आम बजट संसद में पेश किया, इस दौरान उन्होंने सेक्शन 80डी के तहत कर में कटौती की लिमिट को बढ़ा दिया है। इन्कम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 80डी में वरिष्ठ नागरिकों को अब 30000 रुपए की बजाए 50000 रुपए की छूट मिलेगी। इसके लिए स्वास्थ्य बीमा के तहत सेक्शन 80डी के तहत लोगों से प्रीमियम लिया जाता था। यह लाभ व्यक्तिगत तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता था, जिसका प्रीमियम खुद वरिष्ठ नागरिक भरते थे। इस योजना की खास बात यह है कि इसमे वरिष्ठ नागरिक किसी पर आश्रित हों या नहीं हो इसका फर्क नहीं पड़ता है और उन्हें आर्थिक मदद इस बीमा योजना के तहत दी जाती है।
सेक्शन 80 डी के तहत कुछ विशेष गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्च की सीमा 60-80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 60000 रुपए तक की मदद दी जाती थी, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को 80000 रुपए की मदद दी जाती थी, जिसे अब हर वरिष्ठ नागरिक के लिए एक लाख रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदनना योजना की अवधि को मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए निवेश की सीमा को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है।
गौरतलब है कि सरकार ने अपने बजट में नए कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है। सरकार नए कर्मचारियों के पीएफ खाते में 12 फीसदी का योगदान करेगी, जबकि महिलाओं के पीएफ की राशि को 12 फीसदी से कम करके 8 फीसदी कर दिया गया है। ऐसे में महिलाओं को तीन फीसदी की मदद दी गई है। सरकार के इस ऐलान के बाद महिला कर्मचारियों को अपने पीएफ में 12 फीसदी की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, अब उन्हें अपनी सैलरी का सिर्फ 8 फीसदी राशि का ही भुगतान करना होगा।
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