उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब पदोन्नति में नहीं मिलेगा आरक्षण, हड़ताल खत्म
नई दिल्ली। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पर रोक को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने पदोन्नति में लागू होने वाले आरक्षण को भी खत्म कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह फैसला अपने शासनकाल के तीन साल पूरे होने पर लिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार के फैसले से जनरल-ओबीसी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वह इस मांग को लेकर काफी समय से हड़ताल पर थे।
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बता दें कि उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से अब यह होगा कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा और उनकी सामान्य रूप से पदोन्नति की जाएगी। त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले को कई लोगों ने समझदारी भरा कमद भी बताया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी, 2020 को एक आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया था जिसमें कहा गया था कि सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राज्य में लागू करने को लेकर जनरल-ओबीसी के कर्मचारी पिछले दो सप्ताह से हड़ताल पर थे जो लगातार उग्र होती जा रही थी।
उधर, उत्तराखंड में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने और संदिग्ध मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार एहतियात और सतर्कता बरत रही है। सीए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले ही राज्य में स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। इसी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी कार्यालयों में जल्द वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी हो सकता है। बता दें कि भारत में संक्रमित मामलों की संख्या 147 हो गई है, जबकि इस महामारी से 3 लोग मौत के शिकार भी हो गए हैं, फिलहाल केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी वायरस के खात्मे के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं।
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