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अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली। कोरोना संकट के चलते देश में काफी लंबे समय से लॉकडाउन है, ऐसे में तकरीबन दो महीने के बाद देश में घरेलू विमानों की उड़ान को शुरू कर दिया गया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 10 दिनों तक अंतरराष्ट्रीय विमान की सभी सीटों की बुक करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि एयर इंडिया को इस बात की इजाजत है कि वह नॉन-शेड्यूल विदेशी उड़ान की फ्लाइट में बीच की सीट को भी अगले 10 दिन तक के लिए बुक कर सकती है, लेकिन इसके बाद मिडिल सीट की बुकिंग नहीं की जा सकती है।

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Supreme Court ने Air India को दिया आदेश, 10 दिन बाद न हो मिडिल सीट की बुकिंग | वनइंडिया हिंदी
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दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए विमान की मिडिल सीट को खाली रखने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार और एयर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट पिटीशन दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि जबतक मामले की सुनवाई लंबित है डीजीसीए और एयर इंडिया किसी भी नियम में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र हैं जो उन्हें सही लगता है। जस्टिस बोबडे ने कहा हम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 जून को करेगा।

बता दें कि पूरे दो महीने के बाद आज से देश में घरेलू उड़ानें शुरू हुई हैं, आज हवाईअड्डडों पर रौनक दिखाई पड़ रही है, आज सुबह 5 बजे दिल्ली से पुणे के लिए पहले विमान ने उड़ान भरी तो वहीं सुबह 6:45 बजे मुंबई से पटना के लिए फ्लाइट रवाना हुई,दोनों ही फ्लाइट इंडिगो की थी,मालूम हो कि सोमवार को कुल 380 फ्लाइटों को अनुमति दी गई है,जबकि नई दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 190 फ्लाइटें उड़ेंगी और इतनी ही उतरेंगी भी।

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English summary
Big decision of Supreme court on International flight operation.
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