ओडिशा: 26 हजार में खरीदा ऑटो रिक्शा, पुलिस ने 47000 का कटा चालान
भुवनेश्वर। नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किए जाने के बाद से देश भर के अलग-अलग कोने से भारी-भरकम जुर्माने की खबरें आ रही हैं। एक ऐसा ही मामला तटीय राज्य ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से सामने आया है। बुधवार को एक ऑटो रिक्शा चालक पर 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। ऑटो चालक ने कहा कि वह ऑटो नहीं लेगा। क्योंकि इसे बेच देने पर भी 10 हजार रुपये से अधिक नहीं मिलेगा। इसके लिए 52 हजार रुपये कहां से लाकर दूंगा।
भरना पड़ेगा 47,500 रुपये का जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार दोपहर को स्थानीय आचार्य बिहार चैक पर तेज गति से जाने वाला एक तिपहिया ऑटो रिक्शा को टैफिक पुलिस ने रोका था। ऑटो का चालक हरिबंधु उस समय वह शराब के नशे में था। इसलिए पहले उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा। इसके बाद पुलिस ने ऑटो के अन्य कागज चेक किए तो कई खामियां सामने आईं। वह जो ऑटो चला रहा था, वह उसका नहीं था।इसलिए उस पर 5000 रुपये का जुर्माना, ऑटो रिक्शा उनके नाम पर पंजीकृत नहीं हुआ है, इसलिए अन्य 5000 का जुर्माना लगा।
इन नियमों के उल्लघंन में लगा इतना भारी जुर्माना
इसके अतरिक्त प्रदूषण के लिए 10 हजार, सही परमिट ना होने की वजह से 10 हजार, ऑटो का बीमा ना होने का कारण 2000, गलत लेन पर ऑटो चला रहा था, उसके लिए 500 और इसके अतिरिक्त पुलिस की तरफ से उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल मिलाकर 47,500 का जुर्माना ठोंक दिया गया। जुर्माना की रकम के बारे में सुनने के बाद ऑटो चालक ने कहा कि उसने अन्य एक व्यक्ति से यह सेकेंड हैंड ऑटो 26000 रुपये में खरीदा था। उसे और कुछ पैसे देने बाकी हैं। अगर इस समय इस ऑटो को बेचा जाए तो पांच से 10 हजार में कोई नहीं लेगा।
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शराब पीकर चला रहा था ऑटो
ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो-रिक्शा चालक का नशे में गाड़ी चलाने और आवश्यक दस्तावेज नहीं रखने के लिए 47,500 रुपये का चालान काटा है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का कहना है, ''प्रावधान हर उस वाहन के लिए है जो कानून का उल्लंघन करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाहन को 62,000 रुपये में खरीदा गया था या 2000 रुपये में।
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