एक हफ्ते पहले ही 26 हजार में खरीदा था सेकेंड हैंड ऑटो, अब हो गया इतने का चालान
नई दिल्ली। संसोधित मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद बिना कागजात और यातायात नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान लोगों को भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला ओडिशा से में देखने को मिला है जहां राजधानी भुवनेश्वर में एक ऑटो रिक्शा चालक को एक दो हजार नहीं बल्कि 47,500 रुपए जुर्माना भरना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कथित रूप से नशे में धुत होने पर ऑटो चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने उस पर 47,500 रुपए का जुर्माना लगा दिया।
बताया जा रहा है कि शख्स ने हफ्ते भर पहले ही 26 हजार रुपए में सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा था। लेकिन अब उसको सीधे-सीधे लगभग दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक का नाम हरिबंधु कन्हार है। कन्हार कथित तौर पर शराब के नेश में भी था और उसके बाद जरूरी कागजात भी नहीं थे। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उस पर 47,500 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इस संबंध में स्थानीय आरटीओं ने कहा कि नियम तोड़ने वाले हर वाहन पर कानून लागू होता है। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह वाहन 62, 000 रुपए का है या फिर 2000 रुपए का। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने सात दिन पहले ही इस ऑटो को 26 हजार रुपए में खरीदा था लेकिन अब उसे चालान के तौर 47 हजार रुपए भरने पड़ेंगे।
वहीं ऑटो चालक हरिबंधु कन्हार ने कहा कि मैं इतनी बड़ी जुर्माने की रकम नहीं दे सकता हूं। पुलिस चाहे तो मेरी गाड़ी को सीज कर दे या फिर मुझे जेल भेज दें। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि यह पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें चालान की रकम गाड़ी की कीमत से ज्यादा हुई है। इससे पहले दिल्ले के एक शख्स पर गुरुग्राम पुलिस ने 23 हजार का चालान काटा था। जिसके बाद उसने अपनी स्कूटी को ही छोड़ दिया क्योंकि उतनी तो उसकी कीमत ही नहीं थी।
यह भी पढ़ें- नए ट्रैफिक नियम पर पहली बार बोले गडकरी, कानून का पालन करवाने के लिए बढ़ाया जुर्माना, खजाना भरने के लिए नहीं