वोडाफोन आइडिया, एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका
नई दिल्ली भारती एयरटेल और वोडाफोन आईडिया, टाटा टेलीसर्विजेस ने एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को एजीआर को लेकर अपना फैसला दिया था। जिसमे कोर्ट ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था कि वह तकरीबन 920000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को भुगतान करें। जिसके बाद इन तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है।
बता दें कि वोडाफोन आइडिया को दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड 50921 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जोकि भारत में कॉर्पोरेट इतिहास में किसी भी कंपनी को तीसरी तिमाही में हुआ अबतक का सबसे अधिक नुकसान है। जबकि एयरटेल को दूसरी तिमाही में 23-45 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनियों ने इस नुकसान के लिए सुप्रीम कोर्ट के एजीआर पर दिए गए फैसले का जिक्र किया था। कंपनियों ने कहा कि अगर उन्हें एजीआर से राहत नहीं मिलता है तो उनके लिए ऑपरेशंस को चलाना मुश्किल होगा
इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को पत्र लिखकर तीन महीने के भीतर बकाया एजीआर राशि का भुगतान करने को कहा था। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां रेवेन्यू शेयर के रूप में केंद्र सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज शुल्क का भुगतान करते हैं। इसके आंकलन के लिए जो रेवेन्यू अमाउंट इस्तेमाल किया जाता है कि उसे एजीआर यानि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं। बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर सितंबर 2019 में कुल 27610 करोड़ रुपए बतौर लाइसेंस और 16540 करोड़ रुपए एसयूसी के तौर पर देना है। जबकि भारती एयरटेल पर 16815 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस बकाया है।