क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

भंडारकर मामला: प्रीति जैन की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने की स्वीकार, 7 जून तक गिरफ्तारी पर रोक

फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाने वाली मॉडल प्रीति जैन को सेशन कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। उनकी गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 जून तक रोक बढ़ा दी है।

By Rahul Sankrityayan
Google Oneindia News

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को फिल्ममेकर मधुर भंडारकर की हत्या का षड़यंत्र रचने का आरोप साबित होने के बाद में 3 साल की सजा पाने वाली बॉलीवुड स्टार प्रीति जैन की गिरफ्तारी 7 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही प्रीति की वह याचिका भी स्वीकार कर ली है जिसमें उन्होंने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी।

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में क्रिकेट मैच के पहले खिलाड़ियों ने गाया पीओके का राष्ट्रगान, वीडियो वायरलये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में क्रिकेट मैच के पहले खिलाड़ियों ने गाया पीओके का राष्ट्रगान, वीडियो वायरल

उच्चतम न्यायालय इस मामले की सुनवाई 7 जून को करेगा। तब तक के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। बता दें कि बीते महीने 28 अप्रैल को एक सेशन कोर्ट ने प्रीति जैन को दोषी माना था।

Bhandarkar case: HC extends Preeti Jain's bail, admits appeal

बता दें कि जैन ने साल 2004 में भंडारकर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था जिसे साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अदालत ने इस साजिश में 2 अन्य आरोपियों को दोषी बताया। इसके बाद जैन को 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

सेशन कोर्ट ने दी थी 4 हफ्ते मोहलत

उसी दिन सेशन कोर्ट ने जैन को जेल भेजे जाने पर 4 हफ्तों की रोक लगाने के बाद 25 मई तक की बेल दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस एमएस कार्णिक ने कहा कि 'अपील स्वीकार की गई है। ट्रायल कोर्ट की 28 अप्रैल को आवेदक (जैन) को जमानत देने का आदेश 7 जून तक बढ़ाया जाता है, जब मामला नियमित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध होगा।'

ये भी पढ़ें: कपिल मिश्रा को योगेंद्र यादव की चिट्ठी, केजरीवाल पर आरोप लगाना बंद कीजिएये भी पढ़ें: कपिल मिश्रा को योगेंद्र यादव की चिट्ठी, केजरीवाल पर आरोप लगाना बंद कीजिए

सजा के खिलाफ अपील में, जैन ने कहा कि निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया है। जैन के वकील सुजीत शेलार ने कहा, 'ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर ठीक से दर्ज नहीं हुई है और अभियोजन पक्ष जैन के खिलाफ मोटिव थ्योरी साबित नहीं कर पा रहा है।'

ये है मामला

गौरतलब है कि यह मामला जुलाई 2004 की है, जब जैन ने उन्हें अपने फिल्मों में एक प्रमुख भूमिका देने के बहाने 1 999 के बाद से कई मौकों पर बलात्कार के आरोप में आरोप लगाते हुए भंडारकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
भंडारकर ने आरोपों से इनकार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में उनके खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया था। 2005 में, जैन को फिल्म निर्देशक को मारने की साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया था।

ये भी पढ़ें: कोयला घोटाला: CBI अदालत ने पूर्व सचिव गुप्ता समेत 3 को सुनाई 2 साल की सजा, CA दोष मुक्तये भी पढ़ें: कोयला घोटाला: CBI अदालत ने पूर्व सचिव गुप्ता समेत 3 को सुनाई 2 साल की सजा, CA दोष मुक्त

Comments
English summary
Bhandarkar case: HC extends Preeti Jain's bail, admits appeal
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X