भंडारकर मामला: प्रीति जैन की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने की स्वीकार, 7 जून तक गिरफ्तारी पर रोक
फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाने वाली मॉडल प्रीति जैन को सेशन कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। उनकी गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 जून तक रोक बढ़ा दी है।
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को फिल्ममेकर मधुर भंडारकर की हत्या का षड़यंत्र रचने का आरोप साबित होने के बाद में 3 साल की सजा पाने वाली बॉलीवुड स्टार प्रीति जैन की गिरफ्तारी 7 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही प्रीति की वह याचिका भी स्वीकार कर ली है जिसमें उन्होंने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी।
उच्चतम न्यायालय इस मामले की सुनवाई 7 जून को करेगा। तब तक के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। बता दें कि बीते महीने 28 अप्रैल को एक सेशन कोर्ट ने प्रीति जैन को दोषी माना था।
बता दें कि जैन ने साल 2004 में भंडारकर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था जिसे साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अदालत ने इस साजिश में 2 अन्य आरोपियों को दोषी बताया। इसके बाद जैन को 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
सेशन कोर्ट ने दी थी 4 हफ्ते मोहलत
उसी दिन सेशन कोर्ट ने जैन को जेल भेजे जाने पर 4 हफ्तों की रोक लगाने के बाद 25 मई तक की बेल दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस एमएस कार्णिक ने कहा कि 'अपील स्वीकार की गई है। ट्रायल कोर्ट की 28 अप्रैल को आवेदक (जैन) को जमानत देने का आदेश 7 जून तक बढ़ाया जाता है, जब मामला नियमित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध होगा।'
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सजा के खिलाफ अपील में, जैन ने कहा कि निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया है। जैन के वकील सुजीत शेलार ने कहा, 'ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर ठीक से दर्ज नहीं हुई है और अभियोजन पक्ष जैन के खिलाफ मोटिव थ्योरी साबित नहीं कर पा रहा है।'
ये है मामला
गौरतलब
है
कि
यह
मामला
जुलाई
2004
की
है,
जब
जैन
ने
उन्हें
अपने
फिल्मों
में
एक
प्रमुख
भूमिका
देने
के
बहाने
1
999
के
बाद
से
कई
मौकों
पर
बलात्कार
के
आरोप
में
आरोप
लगाते
हुए
भंडारकर
के
खिलाफ
शिकायत
दर्ज
कराई
थी।
भंडारकर
ने
आरोपों
से
इनकार
किया
था
और
सुप्रीम
कोर्ट
ने
2012
में
उनके
खिलाफ
बलात्कार
के
मामले
को
खारिज
कर
दिया
था।
2005
में,
जैन
को
फिल्म
निर्देशक
को
मारने
की
साजिश
के
लिए
गिरफ्तार
किया
गया
था।
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