कोरोना को लेकर बंगाल सरकार सख्त, 4 राज्यों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
कोलकाता: देशभर में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में रोजाना के केस में बढ़ोतरी होने लगी है। साथ ही कोरोना वायरस के दो नए वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। ऐसे में फिर से बंगाल सरकार एक्शन में आ गई है। साथ ही विमान से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत कुछ राज्यों से आने वाले यात्रियों के पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है।
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बंगाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अगर महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना से कोई यात्री फ्लाइट से बंगाल आता है, तो उसके पास कोरोना वायरस की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। ये रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की और RT-PCR ही होनी चाहिए। अगर किसी यात्री के पास निगेटिव रिपोर्ट नहीं हुई तो उसे एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये नए निर्देश 27 फरवरी से राज्य के सभी एयरपोर्ट्स पर लागू होंगे।
दिल्ली
में
भी
ऐसे
नियम
पिछले
साल
जब
कोरोना
महामारी
फैली
तो
दिल्ली
भी
इससे
बुरी
तरह
प्रभावित
हुई।
मौजूदा
वक्त
में
राजधानी
में
हालात
तो
सुधर
गए
हैं,
लेकिन
सरकार
अभी
भी
कोरोना
से
जुड़े
जरूरी
कदम
उठा
रही
है।
दिल्ली
सरकार
के
नए
आदेश
के
मुताबिक
महाराष्ट्र,
पंजाब,
मध्य
प्रदेश,
छत्तीसगढ़
और
केरल
से
आने
वाले
यात्रियों
के
पास
कोविड-19
की
रिपोर्ट
होनी
जरूरी
है।
सरकार
का
ये
आदेश
26
फरवरी
से
15
मार्च
तक
के
लिए
है।
उत्तराखंड
सरकार
ने
भी
इन
पांच
राज्यों
से
आने
वाले
लोगों
के
लिए
कोरोना
की
निगेटिव
रिपोर्ट
अनिवार्य
कर
दी
है।
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ये
हैं
दो
नए
वेरिएंट
केंद्रीय
स्वास्थ्य
मंत्रालय
के
मुताबिक
महाराष्ट्र
और
केरल
में
कोरोना
वायरस
के
दो
नए
वेरिएंट
का
पता
चला
है।
हालांकि
अभी
तक
इस
बात
के
सबूत
नहीं
मिले
हैं
कि
दोनों
राज्यों
में
बढ़ते
मामलों
की
वजह
ये
दोनों
वेरिएंट
ही
हैं।
मौजूदा
वक्त
में
केरल
और
महाराष्ट्र
में
कोरोना
केस
देश
के
कुल
सक्रिय
मामलों
का
75
प्रतिशत
हैं।
अभी
जो
वेरिएंट
मिले
हैं,
उनकी
पहचान
N440K
और
E484K
के
रूप
में
की
गई
है।
इन
दो
वेरिएंट
के
एक
मामले
का
पता
तेलंगाना
में
भी
चला
है।