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बीफ को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख ने दिया बड़ा बयान, कहा- बीफ और गोहत्या पर लगे प्रतिबंध

अजमेर शरीफ के प्रमुख का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अवैध बूचड़खानों को सील किया जा रहा है।

नई दिल्ली। गौहत्या के खिलाफ बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे अभियान को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख जैनुल अबेदीन अली खान का बड़ा बयान सामने आया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि बीफ खाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए और सरकार को गौहत्या के खिलाफ कानून बनाना चाहिए।

बीफ को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख ने दिया बड़ा बयान, कहा- बीफ और गोहत्या पर लगे प्रतिबंध

गुजरात सरकार ने बनाया है कानून
अजमेर शरीफ के प्रमुख का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अवैध बूचड़खानों को सील किया जा रहा है। वहीं, 31 मार्च को गुजरात विधानसभा में भी गौरक्षा कानून पास किया गया है जिसमें गौहत्या का दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

लगाया जा सकता है जुर्माना
गुजरात विधानसभा में पास किए गए एक्ट के मुताबिक, बीफ के ट्रांसपोर्ट में शामिल कोई भी शख्स या इससे जुड़े अन्य किसी अपराध में दोषी पाए जाने पर 100000 रुपये से 500000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

यूपी में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई
गौहत्या को लेकर अलग-अलग राज्यों में नियमों में फर्क है। सरकार लगातार गौरक्षा के लिए कदम उठाती नजर आई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हुई है और उन्हें सील किया जा रहा है। उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की जा रही है।

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