Batla House Encounter: दोषी आरिज खान को सजा ए मौत, कोर्ट ने बताया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस
नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने साल 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दोषी करार दिए गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को सजा ए मौत सुनाई है। कोर्ट ने इसे 'रेयरस्ट ऑफ रेयर' केस कहा है। आरिज खान दिल्ली पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान आरिज खान फरार होने में कामयाब हो गया था।
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उसे बाद में साल 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने बीते 8 मार्च को आरिज को इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा और 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउटंर से जुड़े कई मामलों में दोषी करार दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुआ था सिलसिलेवार बम धमाका
आपको बता दें कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इस हमले में 29 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 160 लोग घायल हुए थे। जांच में पता चला था कि इस धमाके में इंडियनमुजाहिद्दीन का हाथ है। जांच आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि आतंकी दिल्ली के जामियानगर स्थित बाटला हाउस में छिपे हैं।
पुलिस जब वहां तलाशी करने पहुंची तो आतंकियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आतंकियों की तरफ से इस फायरिंग में इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए जबकि दो पुलिस वाले घायल हो गए। मुठभेड़ में दो संदिग्ध आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे।