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इस बार चंडीगढ़ में भी नहीं सुनाई देगी पटाखों की गूंज, बेचने पर भी लगा प्रतिबंध

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चंडीगढ़। कोरोना वायरस संकट के बीच बढ़ते प्रदूषण और संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के बाद चंडीगढ़ ने भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को यूटी प्रशासन की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दुकानों पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी लगाने का फैसला किया है। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए यूटी प्रशासन ने पटाखों पर रोक का निर्णय लिया है।

Ban on sale and burning of firecrackers in Chandigarh licenses will also be canceled

इस सिलसिले में प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए जारि किए गए 96 लाइसेंसों को भी रद्द करने का फैसला किया है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मंजूरी के बाद प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देते हुए ही यह आदेश जारी किया है। आदेश का पालन सही से किया जा रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन होगा। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने और पटाखों की बिक्री व जलाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस कड़ी में तीनों एसडीएम और डीएसपी की ज्वाइंट कमेटी गठित की जाएगी।

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने दिवाली को लेकर जारी की गाइडलाइन, लोगों से पटाखे ना जलाने की अपील

उधर, चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले के बाद पटाखा विक्रेताओं ने विरोध जताया है। उन्होंने चंडीगढ़ में ऐसे आदेश की उम्मीद नहीं की थी, हालांकि कई विक्रेताओं ने आदेश जारी होने से पहले ही स्टॉक खरीद लिया था लेकिन अब वह अपने नुकसान को लेकर चिंतित हैं।

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English summary
Ban on sale and burning of firecrackers in Chandigarh licenses will also be canceled
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