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Ayodhya Ram Mandir Case: SC ने फैसला सुरक्षित रखा, अब 23 दिन के भीतर आएगा फैसला-वरूण सिन्हा

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नई दिल्ली। आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई पूरी हो गई है, बुधवार को इस सुनवाई का 40वां और अंतिम दिन था, हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, रामजन्मभूमि न्यास की ओर से दलीलें रखी गईं तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन ने अपनी दलीलें रखीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और लिखित हलफनामा, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को लिखित में जमा करने के लिए तीन दिन का समय दिया है।

'SC ने फैसला सुरक्षित किया'

'SC ने फैसला सुरक्षित किया'

इस सुनवाई के बाद हिंदू महासभा के वकील वरूण सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगले 23 दिनों में फैसला आना निश्चिचत है, बता दें कि ये सुनवाई सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने सुनी है। सीजेआई ने बुधवार सुबह स्पष्ट कर दिया कि आज ही शाम 5 बजे तकहर हालत में सुनवाई पूरी होगी लेकिन 1 घंटे पहले ही ही सुनवाई पूरी हो गई।

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23 दिन के भीतर आएगा फैसला: वरूण सिन्हा

सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में काफी ड्रामा देखने को मिला, दरअसल सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने राजीव धवन ने हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह की ओर से पेश कि गए नक्शे को फाड़ दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई थी. फिर से सुनवाई शुरू होने पर धवन ने कहा, मैंने कहा था कि इसे फाड़ रहा हूं, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो करना है करो, तो मैंने फाड़ दिया।

अब सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार

अब सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार

मालूम हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ 14 याचिकाएं दायर की गईं थीं, अदालत ने मई 2011 में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। अब इन 14 अपीलों पर सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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English summary
Supreme Court has reserved the order and has made it clear that the decision will come said Varun Sinha, Hindu Mahasabha's lawyer.
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