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Ayodhya Verdict: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जांच को खारिज नहीं किया जा सकता है: SC

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नई दिल्ली। अयोध्या विवाद में सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो जांच की है उसे नकारा नहीं जा सकता है। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को बनाया जाए। साथ ही मस्जिद के निर्माण के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन अयोध्या में मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि 3-4 महीने के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना तैयार करे और विवादित स्थल को मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दे।

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सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने का फैसला किया। साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरे स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को अयोध्या मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।

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English summary
Ayodhya Verdict: Supreme court says we cant neglect the finding of ASI.
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