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Ayodhya Verdict: रामलला विराजमान को दी गई विवादित जमीन, हिन्दू महासभा ने कहा ऐतिहासिक फैसला

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नई दिल्‍ली। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है। जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है। यानी कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है।

Ayodhya Verdict: रामलला विराजमान को दी गई विवादित जमीन, हिन्दू महासभा ने कहा ऐतिहासिक फैसला

फैसले के बाद हिन्दू महासभा के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा- यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने विविधता में एकता का संदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा- 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन, इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। पूरा फैसले की स्टडी के बाद आगे का एक्शन तय होगा।'

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English summary
Ayodhya Verdict: It is a historic judgement, Supreme Court has given the message of unity in diversity, says Hindu Mahasabha Lawyer.
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