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मस्जिद में नमाज का मामला संवैधानिक पीठ को नहीं भेजा जाएगा- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद से संबंधित एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। दरअसल, ये मामला 1994 के इस्माइल फारुकी केस में दिए गए जजमेंट का था जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इस मामले पर मुस्लिम पक्षकारों ने पुनर्विचार की मांग को लेकर याचिका दायर की थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल का अधिग्रहण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में नमाज का मामला संवैधानिक पीठ को नहीं भेजा जाएगा।
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English summary
ayodhya dispute: Is Mosque Essential To Islam Supreme Court's Verdict
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