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अयोध्‍या केस: मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में माना राम चबूतरा भगवान राम का जन्मस्थान

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्‍या राममंदिर जन्‍मभूमि विवाद केस की मंगलवार को 30 वें दिन सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकीलों की दलीलों के बीच एक बड़ा ही रोमांचक मोड़ आया। जब अयोध्या राम जन्मभूमि पर मस्जिद होने का दावा कर पूरी जमीन पर मालिकाना हक मांग रहे मुस्लिम पक्ष ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही पांच सदस्‍यीय संवैधानिक पीठ के सामने माना कि अयोध्या विवादित स्थल पर बना राम चबूतरा भगवान राम का जन्मस्थान है। कोर्ट की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा, हां वह स्वीकार करते हैं कि राम चबूतरा राम जन्मस्थान है क्योंकि फैजाबाद की जिला अदालत इस बारे में फैसला दे चुकी है। ऐसे में अब उनके पास इससे अलग जाने का विकल्प नहीं है।

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हिन्दू बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते थे

उन्होंने कहा कि 1886 में दिये गए फैसले में अदालत ने कहा था कि राम चबूतरा हिन्दुओं के कब्जे में है और वे उसे राम जन्मस्थान मानते हुए वहां पूजा करते हैं। हालांकि अदालत ने हिन्दुओं को वहां मालिकाना हक नहीं दिया था। जिलानी ने कहा लेकिन अंदर के हिस्से में केन्द्रीय गुंबद के नीचे हिन्दुओं के पूजा करने का कोई सबूत नहीं है। हिन्दू बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते थे।

राम चबूतरे को जन्मस्थान मानने के बारे में सीधा सवाल पूछने के अलावा कोर्ट ने विवादित स्थल पर बाबर द्वारा बनवाई गई मस्जिद होने का दावा कर रहे मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी से उनकी ही दलीलों का काट करते हुए कई सवाल पूछे। बता दें बहस बुधवार को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहे इस ऐतिहासिक केस की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पांच सदस्यीय पीठ ने पिछले सप्‍ताह इस केस की 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करने की समय सीमा तय कर दी। इस विवाद की सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड,न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर शामिल हैं।

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मंगलवार को कोर्ट ने दो बार जिलानी से राम चबूतरा को जन्मस्थान स्वीकार करने के बारे में सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि आप यह मानते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था? जिलानी ने कहा हां। कोर्ट ने कहा क्या आप यह भी स्वीकार करते हैं कि राम चबूतरा जन्मस्थान है। जिलानी ने फिर स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपने इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं दाखिल की तो जिलानी ने कहा कि उन्होंने इस अपील में पूरी जमीन पर दावा किया है।

Ayodhya Case

आइने अकबरी में वहां मस्जिद होने का जिक्र नहीं तो क्या मस्जिद नहीं थी

जब जिलानी ने आइने अकबरी को भारत का ज्ञानकोश बताते हुए कहा कि इसमें हर महत्वपूर्ण चीज का जिक्र है यहां तक कि बनारस में मंदिर तोड़ने का भी जिक्र है, लेकिन इसमें अयोध्या में जन्मस्थान या मंदिर होने का जिक्र नहीं है तो जस्टिस एसए बोबडे ने सवाल किया कि क्या इसमें वहां मस्जिद होने का जिक्र है। जिलानी ने कहा नहीं। अयोध्या में बहुत सी मस्जिद थीं इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र है।

Ayodhya Case

वहां मंदिर तोड़ कर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी

जस्टिस बोबडे ने कहा मीर बाकी बाबर का कमांडर था उसके द्वारा बनवाई गई मस्जिद महत्वपूर्ण नहीं थी। उन्होंने आगे कहा क्या इसका मतलब यह नहीं निकल सकता कि वहां मस्जिद थी ही नहीं। जिलानी ने कहा कि हिन्दू पक्ष ने अपने मुकदमें में स्वयं कहा है कि बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने वहां मस्जिद बनवाई थी। बोबडे ने कहा कि वे गलत भी हो सकते हैं। तभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा उन्होंने गैजेटियर के आधार पर कहा है कि वहां मंदिर तोड़ कर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी।

स्‍कंद पुराण में जन्‍मस्‍थान की निश्चित जगह बताई गई है

जब जिलानी ने आइने अकबरी में जन्मस्थान का जिक्र न होने की दलील दी तो जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि स्कंद पुराण तो उससे पुराना है। उसमें तो जन्मस्थान की निश्चित जगह बताई गई है। जिलानी ने कहा कि स्कंद पुराण 1800 सदी का है तब जस्टिस भूषण ने कहा कि गवाह के बयान हैं कि स्कंद पुराण छठी शताब्दी में लिखा गया।

इसे भी पढ़े-अयोध्‍या विवाद: 17 नवंबर के पहले आ जाएगा रामजन्‍मभूमि केस का ऐतिहासिक फैसला!

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English summary
The Muslim side admitted in the Supreme Court on Tuesday that the Ram Chabutara built at the disputed site in Ayodhya is the birthplace of Lord Ram.
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