अयोध्या केस: सीजेआई बोले- बहुत हो चुका, आज शाम 5 बजे तक ये मामला खत्म
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में 40वें दिन अयोध्या मामले में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हिंदू पक्षकार अपनी तरफ से अंतिम दलीलें रख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को जवाब देने के लिए एक घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद सभी पक्षकारों को 45-45 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं, सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने स्पष्ट किया कि शाम 5 बजे तक इस मामले में सुनवाई पूरी होगी।
कोर्ट ने हिंदू महासभा की एक अपील को ठुकराते हुए कहा कि शाम 5 बजे तक इस मामले में सुनवाई पूरी होगी, बस बहुत हुआ। कोर्ट से किसी भी पक्ष को टोका-टोकी करने से मना किया। सीजेआई ने अन्य अर्जियों पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्षकार के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि 1885 तक हिंदू-मुस्लिम उस जमीन पर पूजा का दावा करते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने वहां पर रेलिंग करवा दी। अब मुस्लिम पक्ष बाहरी और आंतरिक आहते पर विवाद कर रहा है, वो छोटी-सी जगह को बांटना चाहते हैं।
Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi while dismissing intervention application of one of the parties Hindu Maha Sabha in #Ayodhya land case: This matter is going to be over by 5 pm today. Enough is enough. https://t.co/wOxgLGEoWB
— ANI (@ANI) October 16, 2019
रामलला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि जबतक जमीन पर हक ना हो तो मस्जिद नहीं बनाई सकती है। इसी के साथ ही रामलला विराजमान की दलीलों का समय खत्म हो गया है। वहीं, गोपाल सिंह विशारद की ओर से रंजीत कुमार ने कहा कि हिंदुओं की ओर से पूजा का अधिकार पहले मांगा गया था, लेकिन मुस्लिम रूल में हिंदुओं को पूजा के अधिकार मिलने में दिक्कत आई थी।
अयोध्या केस: क्या होता है मोल्डिंग ऑफ रिलीफ? जिसपर सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन हो सकती है सुनवाई
इसके पहले, अयोध्या विवाद की सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई से ठीक पहले इस केस के मुख्य मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड के जमीन पर अपना दावा छोड़ने की खबर ने हलचल मचा दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अपील वापस लेने के मामले में कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी इसे महज अफवाह करार दिया।