असम सरकार का बड़ा फैसला, 96 घंटे में यात्रा से लौटे तो नहीं किया जाएगा क्वारंटीन
असम: 96 घंटे में यात्रा से लौटे तो नहीं किया जाएगा क्वारंटीन
नई दिल्ली। असम सरकार ने शुक्रवार को कोरोना महामारी से जुड़ी गाइलाइन में कुछ बदलाव किए हैं। असम के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि एक शख्स अगर 96 घंटे में यात्रा से लौट आता है तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। यानी एक शख्स राज्य के बाहर जाकर 96 घंटे में वापस आ गया तो उसको 10 क्वारंटीन रहना जरूरी नहीं होगा। हालांकि उसको रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा और पॉजिटिव आने पर तय प्रक्रिया का पालन करना होगा।

असम सरकार ने शुक्रवार को एक और फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना से मरीज की मौत पर 5000 का खर्च अंतिम संस्कार के लिए देने की बात कही है। अगर कोरोना से किसी की मौत होती है और उसके परिजन शव लेने से इनकार करते हैं या फिर अंतिम संस्कार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं तो ऐसे केस में पांच हजार रुपए दिए जाएंगे।
असम सरकार ने अनलॉक-4 में नियमित गतिविधियों के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। इस दौरान ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति है। इसके अलावा 50 प्रतिशत शिक्षक स्कूल आ सकते हैं, ताकी छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई सबंधित सामग्री दी जा सके। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक के छात्र पढ़ाई संबंधित जानकारी के लिए शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकते हैं। असम सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट 7 सितंबर से शुरू कर दिया है। हालांकि इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन करने की शर्त रखी गई है। वहीं 21 सितंबर तक होने वाली शादियों में सिर्फ 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे। 21 तारीख के बाद की शादी में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी।
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