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असम NRC: सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाने से किया इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की फाइनल रिपोर्ट की डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 31 जुलाई 2019 तक पूरी हो जानी चाहिए। एनआरसी में इसकी डेडलाइन को सितंबर तक बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ मना कर दिया है।

असम NRC: SC ने फाइनल रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाने से किया इनकार

द एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने हजेला और संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में एनआरसी सत्यापन प्रक्रिया में बाधा न आए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एनआरसी से जुड़े सारे अधिकारी इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए प्लान बनाए।

कोर्ट ने असम के चीफ सेक्रेटरी, चुनाव आयोग के सचिव और एनआरसी कॉर्डिनेटर को मीटिंग करने के लिए कहा है, जिससे कि ये रणनीति बनाई जा सके कि आखिर कैसे एनआरसी की रिपोर्ट और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।

बता दें कि ये विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैरमुस्लिमों के लिए भारत की नागरिकता आसान बनाने के लिए है. इसके बिल के कानून बन जाने पर इन तीन देशों से भारत आने वाले शरणार्थियों को 12 साल की जगह छह साल बाद ही भारत की नागरिकता मिल सकती है।

English summary
Assam NRC: Supreme Court refuses to extend July 31 deadline for publication of final document
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