दो से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, असम सरकार की कैबिनेट ने लिया फैसला
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नई दिल्ली। असम में जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। असम सरकार की कैबिनेट ने सोमवार शाम ये फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि दो से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये फैसला प्रदेश में जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क विभाग की ओर इसको लेकर जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि एक जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वाले सरकारी नौकरी नहीं पा सकेंगे। असम सरकार के वर्तमान कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होगा। नौकरी के लिए नए सिरे से आवेदन करने वाले लोग इस नए नियम के दायरे में आएंगे।
असम कैबिनेट की बैठक में नई भूमि नीति को भी मंजूरी दी गई है। इस आदेश के मुताबिक, असम के मूल निवासी जो भूमिहीन हैं उनको तीन बीघा कृषि भूमि और मकान के लिए आधा बीघा जमीन दी जाएगी। इस स्कीम के तहत मिली जमीन को लाभार्थी 15 साल तक नहीं बेच पाएगा। बैठक में बसों का किराया भी 25 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
बता दें कि बीते कुछ समय से जनसंख्या पर काबू के लिए कई तरह के प्रतिबंधों की मांग भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की ओर से हो चुकी है। इस साल लाल किले से अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जनसंख्या पर बात की थी और छोटे परिवार को बेहतर बताया था। रामदेव ने भी इसी तरह की मांग की थी।
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