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असम फिर 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित, AFSPA की समय सीमा बढ़ाई गई

By Ankur Kumar Srivastava
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नई दिल्‍ली। असम सरकार ने विवादित सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 (AFSPA) की समय सीमा राज्य में 28 अगस्त, 2018 से तुरंत प्रभाव से छह महीने के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि यह कानून सुरक्षा बलों को अशांत इलाकों में कार्रवाई के संबंध में विशेष अधिकार देता है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून-1958 की धारा-3 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने पूरे प्रदेश को जहां अशांत क्षेत्र घोषित किया है वहीं प्रदेश में इस कानून की समयसीमा 28 अगस्त 2018 के बाद छह महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है।

असम फिर 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित, AFSPA की समय सीमा बढ़ाई गई

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 की धारा तीन में दिए गए अधिकार के तहत असम के राज्यपाल ने पूरे असम राज्य को 28 अगस्त 2018 के बाद से छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है। यह जानकारी डिफेंस जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर रत्नाकर सिंह ने दी।

असम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि सुरक्षा एजेंसियां तब तक राज्य में यह ऐक्ट चाहती हैं जब तक राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अपडेट करने का काम पूरा न हो जाए। अधिकारी ने बताया है कि विद्रोह की घटनाएं कम हुई हैं लेकिन नैशनल डेमोक्रैटिक फ्रंट ऑफ बोर्डोलैंड और ULFA सक्रिय हैं।

Comments
English summary
Despite BJP led Assam government claiming that law and order has improved drastically, the state government on Wednesday extended Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) for another six months.
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