गहलोत की चिट्ठी पर दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, कहा- 'इनसे मुझे तो कतई कोई उम्मीद नहीं'
अशोक गहलोत की चिट्ठी को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है...
नई दिल्ली। राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बगावत से उठा सियासी तूफान फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट से पायलट गुट को मिली फौरी राहत के खिलाफ जहां राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं सचिन पायलट ने भी याचिका दाखिल कर मांग की है कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया जाए। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी को ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है।
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'acknowledgment भी आ जाए तो मुझे आश्चर्य होगा'
दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के नाम लिखी सीएम गहलोत की चिट्ठी को ट्वीट करते हुए लिखा, 'अशोक जी आपने सही व्यक्ति को सही पत्र लिखा है। लेकिन, इनसे मुझे तो कतई कोई उम्मीद नहीं है। देखते हैं, यदि पत्र का acknowledgment भी आ जाए तो मुझे आश्चर्य होगा। आपने तो देखा है कि कैसे मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी काम करती रही है।'
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केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने का आरोप
आपको बता दें कि बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा था, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपका ध्यान राज्यों में चुनी हुईं सरकारों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराने के लिए किए जा रहे कुत्सित प्रयासों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं नहीं जानता कि यह सच्चाई आपकी जानकारी में है या नहीं। या फिर आपको इस मामले में गुमराह किया जा रहा है। इतिहास इस तरह के कृत्यों में शामिल होने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगा।' गहलोत ने अपनी चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य भाजपा नेताओं पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के जरिए राजस्थान की सरकार गिराने का आरोप लगाया।
राजस्थान के संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
राजस्थान के सियासी संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। दरअसल राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से पायलट गुट के विधायकों को मिली फौरी राहत को चुनौती दी है। स्पीकर ने अपनी याचिका में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार है। वहीं, इस याचिका को लेकर सचिन पायलट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और कहा है कि मामले में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया जाए। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट गुट के विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन दिन तक स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
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