आसाराम की पैरोल याचिका खारिज, जोधपुर जेल में ही बंद रहेगा स्वयंभू बाबा
उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की पैरोल याचिका खारिज
जोधपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले राजस्थान की जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की पैरोल की अर्जी खारिज हो गई है। आसाराम ने 20 दिनों की पैरोल मांगी थी। जोधपुर जिला पैरोल कमेटी ने गुरुवार को आसाराम की पैरोल याचिका को खारिज कर दिया। आसाराम को अपने आश्रम में 2013 में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद जोधपुर की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जोधपुर जेल में बंद आसाराम जेल जाने के बाद लगातार अदालतों में याचिकाएं लगा रहा है। आशाराम सितंबर में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को भी दया याचिका भेजी है। अपनी याचिका में आसाराम ने सजा को कम करने सहित अन्य राहत मांगी है।
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आसाराम की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगाई गईं याचिकाएं लगातार खारिज होती रही हैं। देश के नामी वकील राम जेठ मलानी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक ने आसाराम की जमानत के प्रयास कर लिए, लेकिन सभी उन्हें जेल से बाहर निकालने में विफल रहे। जोधपुर सैशन कोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में अब तक आसाराम की करीब 10 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
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