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गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत मिलने पर क्या बोले ओवैसी

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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद किसी नेता को कश्मीर जाने की इजाजत नहीं है। पिछले दिनों श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटाए जा चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत ने उनको सशर्त श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी है। इसपर अब एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है।

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Asaduddin Owaisi asks Why does former CM need to seek permission to travel to jammu-kashmir

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री (गुलाम नबी आजाद) को कश्मीर जाने के लिए शीर्ष अदालत से अनुमति क्यों लेनी पड़ी, ये दर्शाता है कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार दावा करती है कि सब कुछ सामान्य है तो राजनीति क्यों नहीं की जा सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से जुड़ी 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि कि एनसी के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है।

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जम्मू-कश्मीर से जुड़ी 8 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि फारूक अब्दुल्ला क्या अपने घर में नजरबंद हैं? इस सवाल पर केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा है। पीएसए एक ऐसा कानून है, जिसमें किसी को गिरफ्तार कर बिना सुनवाई के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।

अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर एमडीएमके नेता वाइको की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसपर आज सुनवाई हुई। जम्मू-कश्मीर में नेताओं की नजरबंदी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है, उनके द्वारा लगातार नजरबंद किए नेताओं की रिहाई की मांग की जा रही है।

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English summary
Asaduddin Owaisi asks Why does former CM need to seek permission to travel to jammu-kashmir
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