पुलिसवालों को ठुल्ला कहने के मामले में केजरीवाल अदालत से आरोपमुक्त
पुलिसवालों को ठुल्ला कहने के मामले में केजरीवाल अदालस से आरोपमुक्तपुलिसवालों को ठुल्ला कहने के मामले में केजरीवाल अदालस से बरी
नई दिल्ली। पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस को अदालत ने खारिज कर दिया है। इस मामले में केजरीवाल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया है। एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल के पुलिस वालों को ठुल्ला कहने पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
कांस्टेबल ने अदालत में दलील दी थी कि एक इंटरव्यू के दौरान केजरीवाल ने पुलिस वालों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। जिसने वो आहत और अपमानित महसूस कर रहे हैं। अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मामले में केजरीवाल को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि मानहानि की शिकायत दर्ज कराने वाला पुलिसकर्मी इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं है। पहली नजर में यह शब्द मानहानि नहीं करते, इसलिए मानहानि की शिकायत खारिज की जाती है।
कोर्ट ने माना कि जिस इंटरव्यू में कुछ शब्द पर शिकायतकर्ता को आपत्ति है वह शब्द शिकायतकर्ता के बारे में नहीं कहे गए और न ही उससे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के यह सब कहने के बाद शिकायतकर्ता के बारे में लोग ऐसा कहेंगे। अदालत ने कहा कि इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं दिखा कि केजरीवाल ने अपने इंटरव्यू के दौरान पूरी दिल्ली पुलिस का अपमान नहीं किया था।
लाजपत नगर थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल अजय कुमार ने सीएम के खिलाफ अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से नौकरी की लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिसवालों को ठुल्ला कहा जिससे वो आहत और अपमानित महसूस कर रहे हैं।