मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिली जमानत
नई दिल्ली। बीजेपी द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। बता दें कि दोनों को 10-10 हजार के मुचलके पर ये जमानत दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है। गौरतलब है कि मानहानि के दो मामलों में केजरीवाल राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हो चुके हैं दोनों बार उन्हें 10-10 हजार के निजी मुचलके पर ही जमानत मिली है।
दरअसल बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया। दूसरे मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाताओं की सूची से मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया था। इसको लेकर भाजपा के राजीव बब्बर ने पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना के खिलाफ मानहानि के मामले में अदालत से कार्यवाही का अनुरोध किया था। मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए उन्हें आपराधिक मानहानि के मामले से मुक्त कर दिया था। ये वो मामला था जिसमें केजरीवाल ने पुलिस वालों को ठुल्ला कह दिया था। तब कोर्ट ने साफ कह दिया था कि- 'मामले में शिकायतकर्ता खुद पीड़ित नहीं है। पहली नजर में यह शब्द मानहानि नहीं करते, इसलिए मानहानि की शिकायत मानने योग्य नहीं है। इसलिए आरोपी अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त किया जाता है।'
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