सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को ही आगे बढ़ाया: अरुण जेटली
नई दिल्ली। सीबीआई में उठापटक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सकारात्मक बताया है। जेटली ने कहा कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को ही आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार भी मामले जांच के हक में है, वो किसी के खिलाफ या साथ नहीं है। दो शीर्ष अधिकारियों पर आरोप हैं और हम भी चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो।
जेटली ने कहा कि सीवीसी की जांच निष्पक्ष होगी और मामले का सच सामने आएगा। जेटली ने ये भी दोहराया कि सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को हटाया नहीं गया है बल्कि दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा पर लगे आरोपों की जांच की निगरानी के लिए शुक्रवार को पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक की नियुक्ति की है।
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अदालत ने इस मामले कीजांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को दो सप्ताह का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा ने खुद को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने और सारे अधिकार वापस लिए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनाए गए एम. नागेश्वर राव कोई नीतिगत फैसला नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच पूर्व जज एके पटनायक की निगरानी में होगी और सीवीसी सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट देगा। कोर्ट ने कहा कि बीते 23 अक्टूबर से अब तक अंतरिम निदेशक राव की ओर से किए गए निर्णयों पर अमल नहीं होगा और उनके सारे फैसले एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 12 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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