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1984 के दगों में सज्जन कुमार को उम्रकैद पर बोले जेटली, सिख समाज के दूसरे दोषी को आज ही सीएम बना रही कांग्रेस

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नई दिल्ली। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगे में दोषी करार दिए जाने और उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के फैसले का अरुण जेटली ने स्वागत किया है। केंद्रीय वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि जिन लोगों ने 1984 का वो दंगा देखा है, वो जानते हैं कि ये किस तरह का नरसंहार था। शायद ऐसा नरसंहार लोगों ने कभी नहीं देखा।

जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने इस दंगे पर और इससे जुड़े मामलों पर लगातार लीपापोती की कोशिश में रही, वो बार-बार इसे कवरअप करने में लगे रहे। जेटली ने कहा कि इस दंगे से जुड़े केसों में हम आगे भी न्याय के लिए लड़ाई डारी रखेंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि1984 में हुए दंगों का दाग कभी कांग्रेस और गांधी परिवार के दामन से नहीं हट नहीं सकता है।

1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा

कांग्रेस ने लीपापोती की कोशिश की

कांग्रेस ने लीपापोती की कोशिश की

जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने इस दंगे पर और इससे जुड़े मामलों पर लगातार लीपापोती की कोशिश में रही, वो बार-बार इसे कवरअप करने में लगे रहे। जेटली ने कहा कि इस दंगे से जुड़े केसों में हम आगे भी न्याय के लिए लड़ाई डारी रखेंगे। वित्तमंत्री नेकहा कि1984 में हुए दंगों का दाग कभी कांग्रेस और गांधी परिवार के दामन से नहीं हट नहीं सकता है।

1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा

कांग्रेस एक दूसरे आरोपी को मुख्यमंत्री बना रही है: जेटली

कांग्रेस एक दूसरे आरोपी को मुख्यमंत्री बना रही है: जेटली

जेटली ने मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सिख दंगों में सज्जन कुमार को सजा हुई है लेकिन विड़ंबना है कि सिख समाज जिस दूसरे नेता को दोषी मानता है उसे कांग्रेस मुख्यमंत्री की शपथ दिला रही है।

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सज्जन कुमार को उम्रकैद

सज्जन कुमार को उम्रकैद

1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को दंगा भड़काने का दोषी करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस केस में सीबीआई, पीड़ितों और दोषियों की तरफ से दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1984 के इस मामले में करीब 34 साल के बाद ये फैसला आया है।

English summary
Arun Jaitley on Sajjan Kumar Delhi HC convicts Sajjan sentenced to life imprisonment
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