आर्टिकल 370: मां महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए बेटी इल्तिजा मुफ्ती को सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत
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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मां से मिलने की इजाजत दे दी है। इल्तिजा जिन्हें घर में सना के नाम से बुलाया जाता है, उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने अथॉरिटीज से अपील की थी कि उन्हें उनकी मां से मिलने की इजाजत दी जाए। आपको बता दें कि पांच अगस्त को घाटी से आर्टिकल 370 को हटाया गया था और उसके एक दिन पहले यानी चार अगस्त को घाटी के कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया था। इनमें महबूबा के अलावा दो और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं। पांच सितंबर को महबूबा की बेटी की याचिका पर सुनवाई होगी।
मां की खराब तबियत का दिया हवाला
इल्तिजा ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी मां की तबियत ठीक नहीं है और पिछले एक माह से उनकी मुलाकात अपनी मां से नहीं हो पाई है। उन्हें अपने मां के स्वास्थ्य की चिंता है जो ठीक नहीं हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस मामले पर सुनवाई करेंगे। उनके अलावा जस्टिस एसए बोबदे और एसए नजीर भी, इल्तिजा की याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। इल्तिजा के वकील आकाश कामरा ने कहा है कि याचिका बिल्कुल उसी तरह की है जो सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी की ओर से दायर की गई थी। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने येचुरी की याचिका पर फैसला दिया था और सरकार से कहा था कि उन्हें कश्मीर जाने दिया जाए। येचुरी ने अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद युसूफ तारीगामी से मिलने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने येचुरी को इस शर्त पर कश्मीर जाने की इजाजत दी थी कि वह सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर ही तारीगामी से बातचीत करेंगे।