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मां से मिलने की मंजूरी के लिए महबूबा मुफ्ती की बेटी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत, आज याचिका पर सुनवाई

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Mehbooba Mufti से मिल सकेंगी उनकी बेटी Iltija Mufti, Supreme Court ने दी इजाज़त | वनइइंडिया हिंदी

नई दिल्‍ली। जम्‍मू कश्‍मीर की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्‍होंने अथॉरिटीज से अपील की है कि उन्‍हें उनकी मां से मिलने की इजाजत दी जाए। आपको बता दें कि पांच अगस्‍त को घाटी से आर्टिकल 370 को हटाया गया था और उसके एक दिन पहले यानी चार अगस्‍त को घाटी के कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया था। इनमें महबूबा के अलावा दो और पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला और उनके पिता फारूक अब्‍दुल्‍ला भी शामिल हैं। पांच सितंबर को महबूबा की बेटी की याचिका पर सुनवाई होगी।

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<strong>यह भी पढ़ें-जानिए क्‍या करती हैं महबूबा मुफ्ती की बेटियां और इस समय कहां हैं</strong> यह भी पढ़ें-जानिए क्‍या करती हैं महबूबा मुफ्ती की बेटियां और इस समय कहां हैं

मां की खराब तबियत का दिया हवाला

इल्तिजा ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी मां की तबियत ठीक नहीं है और पिछले एक माह से उनकी मुलाकात अपनी मां से नहीं हो पाई है। उन्‍हें अपने मां के स्‍वास्‍थ्‍य की चिंता है जो ठीक नहीं हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस मामले पर सुनवाई करेंगे। उनके अलावा जस्टिस एसए बोबदे और एसए नजीर भी, इल्तिजा की याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। इल्तिजा के वकील आकाश कामरा ने कहा है कि याचिका बिल्‍कुल उसी तरह की है जो सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी की ओर से दायर की गई थी। 28 अगस्‍त को सुप्रीम कोर्ट ने येचुरी की याचिका पर फैसला दिया था और सरकार से कहा था कि उन्‍हें कश्‍मीर जाने दिया जाए। येचुरी ने अपनी पार्टी के नेता मोहम्‍मद युसूफ तारीगामी से मिलने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने येचुरी को इस शर्त पर कश्‍मीर जाने की इजाजत दी थी कि वह सिर्फ स्‍वास्‍थ्‍य से जुड़ी चिंताओं पर ही तारीगामी से बातचीत करेंगे।

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English summary
Article 370: former CM Mehbooba Mufti's daughter moves SC to take permission for meeting with her mother.
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