धारा 370: क्या अब आप आज से जम्मू-कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं?
नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में लागू धारा-370 को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया। राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून राज्य से हट गया है और जम्मू-कश्मीर राज्य को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है, वहीं लद्दाख भी जम्मू-कश्मीर से अलग होकर बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा कि क्या अब कोई भी भारतीय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संपत्ति खरीद सकेगा? आखिर अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बदलाव आएंगे?
अब कोई भी भारतीय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संपत्ति खरीद सकेगा
दरअसल, आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है, जिसके बाद केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती। यह एक अस्थायी प्रबंध था। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। इस फैसले के बाद अब कोई भी भारतीय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संपत्ति खरीद सकेगा। यानी राज्य में संपत्ति खरीदने से रोकने वाले भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है।
इसे भी पढ़ें:- 'संविधान में अनुच्छेद 370 अस्थाई था, हमें वोट बैंक की परवाह नहीं है'
कश्मीरी पंडितों के अब अपने वतन लौटने का सपना होगा साकार
इस फैसले का सीधा मतलब है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलेगा भले ही वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने का फैसला करें जो जम्मू और कश्मीर का रहने वाला नहीं है। इसके अलावा, विस्थापित कश्मीरी पंडित अब अपने वतन लौटने, अपना घर और दुकानें खरीदने के सपने को साकार कर सकते हैं। इस फैसले का असर सिर्फ इन दोनों पर ही नहीं होगा, बल्कि अब कोई भी भारतीय जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का हकदार है।
जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिलेगा ये फायदा
धारा 370 पर फैसले के बाद भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अगर चाहे तो जम्मू-कश्मीर में घर, प्लॉट, खेती की जमीन, दुकान आदि को खरीद सकेगा। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद राज्य के अंदर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे और रियल इस्टेट बाजार में भी तेजी देखने को मिलेगी। पहले केवल राज्य का निवासी ही संपत्ति को खरीद सकता था और भारतीयों को संपत्ति खरीदने पर रोक थी। ऐसी स्थिति के कारण कश्मीर के लोगों को नौकरियों का नुकसान हुआ।
धारा-370 हटने के बाद क्या आएगा बदलाव
केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में आने वाले समय में काफी फायदा मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में अनुच्छेद 35-ए के खत्म होने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब वह भारत के नागरिक होंगे। इसका सीधा असर इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। एक पर्यटक केंद्र होने के नाते, इस क्षेत्र में अब कई विश्व स्तरीय होटल स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे अधिक नौकरियां और समृद्धि आएगी।