सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगली सुनाई तक 2000 करोड़ तैयार रखे जेपी एसोसिएट्स
नई दिल्ली। वित्तीय मुश्किलों से घिरे जयप्रकाश (जेपी) एसोसिएट्स की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेपी एसोसिएट्स को अगली सुनावई 2000 करोड़ रुपये की भारी रकम का बंदोबस्त करने को कहा है। बता दें कि जेपी एसोसिएट्स ने सुप्रीम कोर्ट से 400 करोड़ की रुपये की एक किश्त जमा करने के लिए शुक्रवार तक का समय मांगा था जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए जेपी एसोसिएट्स को अगली सुनवाई तक 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने को कहा।
दरअसल जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक अपने खरीददारों को फ्लैट दे पाने में विफल रहा था जिसके बाद उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद खरीददारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि अभी तक लोगों को उनके घर का कब्जा नहीं मिला है, ऐसे में अगर कंपनी को दिवालिया घोषित किया जाता है तो लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी और वह अधर में लटके रहेंगे। याचिका में कहा गया था कि जेपी के 30 हजार फ्लैट्स को खरीदने के लिए लोगों ने 27 अलग-अलग कंपनियों में अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी, लिहाजा उनके हितों की रक्षा की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित किए जाने की प्रकिया पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि कंपनी अगर बंगाल की खाड़ी में डूबती है तो डूब जाए, हमें खरीददारों की फिक्र है। कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा गठित संस्था अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को निर्देश दिया है कि वह जेपी इंफ्राटेक के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने को कहा था साथ ही जेपी समूह को 200 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे।
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