एंटीलिया बम कांड: UPA के खिलाफ सचिन वाजे की याचिका पर विचार करेगा बॉम्बे HC

मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वाजे ने एंटीलिया बम कांड और बिजनेसमैन मनसुख हिरन की मौत से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच को चुनौती देते हुए याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने एनआईए को वाजे की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसे उन्होंने जेल से दायर किया था।

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अदालत ने वेज़ की 185 पन्नों की याचिका की व्यापक प्रकृति पर टिप्पणी की, इसे एक थीसिस की तरह बताया। अदालत ने कहा कि ये याचिका है या थीसिस? इसमें ऑस्कर वाइल्ड और बाकी सब का हवाला दिया गया है। ये पीएचडी के लिए थीसिस जैसा लगता है। वेज का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने बताया कि उनके मुवक्किल के पास इतना विस्तृत दस्तावेज तैयार करने के लिए जेल में काफी समय था।

वेज़ की तत्काल रिहाई की अपील
अपनी याचिका में वाजे ने अपनी याचिका की सुनवाई लंबित रहने तक तत्काल रिहाई का अनुरोध किया है। पोंडा ने तर्क दिया कि इस मामले में यूएपीए प्रावधानों को गलत तरीके से लागू किया गया था और एनआईए ने अधिनियम लागू होने से पहले ही अपनी जांच शुरू कर दी थी।

पोंडा ने कहा कि यूएपीए के प्रावधानों को सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। यह सिर्फ मुंबई में किसी के घर के बाहर जिलेटिन बरामद होने का मामला है। कोई आतंक नहीं फैलाया गया।

पोंडा ने एनआईए के अधिकार पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया कि एजेंसी ने केंद्र से आधिकारिक आदेश मिलने से पहले ही अपनी जांच शुरू कर दी थी। इन दलीलों को संक्षेप में सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने एनआईए से जवाब देने को कहा और अगली सुनवाई 23 सितंबर के लिए निर्धारित की।

एंटीलिया बम कांड की पृष्ठभूमि
25 फरवरी, 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी बरामद की गई थी। एनआईए के अनुसार, वाजे ने व्यवसायी मनसुख हिरन के स्वामित्व वाली विस्फोटकों से भरी गाड़ी को पार्क करने के लिए अन्य लोगों के साथ साजिश रची थी। जब हिरन ने सच्चाई उजागर करने की धमकी दी तो कथित तौर पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी।

हिरन ने कथित तौर पर चोरी होने से पहले एसयूवी पर अपना कब्ज़ा होने का दावा किया था। 5 मार्च, 2021 को ठाणे में एक खाड़ी में उनका शव मिला था। एनआईए का आरोप है कि वाजे और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने हिरन की हत्या इसलिए की ताकि वो अपनी संलिप्तता का खुलासा न कर सके।

एनआईए को हलफनामा दाखिल करने का अदालत का निर्देश यूएपीए प्रावधानों और एनआईए की जांच प्रक्रिया के खिलाफ वाजे के दावों को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी सुनवाई में इन आरोपों की और गहराई से जांच की जाएगी और उनकी वैधता निर्धारित की जाएगी।

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