प्रेग्नेंसी के आधार पर नहीं मिल सकती सफूरा जरगर को बेल: दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट
नई दिल्ली। 24-25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगा मामले में आरोपी जामिया कोआर्डिनेशन समिति की सदस्य सफूरा जरगर की जमानत याचिका पर पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पुलिस ने कहा कि पिछले 10 सालों में तिहाड़ जेल में 39 प्रसव हुए हैं तो ऐसे में जफूरा कोई स्पेशल केस नहीं है, इसलिए गर्भावस्था के आधार पर सफूरा जरगर को बेल नहीं दी जा सकती है।
सफूरा जरगर की जमानत याचिका पर पुलिस ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट
आपको बता दें कि दिल्ली दंगे में संलिप्तता के आरोपों में गिरफ्तार जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को तिहाड़ जेल में तीन हफ्ते हो गए हैं। उनको 13 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है और मई में सफूरा की न्यायिक हिरासत को 25 जून तक बढ़ा दिया था।
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सफूरा साढ़े चार माह की गर्भवती हैं
सफूरा साढ़े चार माह की गर्भवती हैं, जिसका हवाला देते हुए उनके वकील ने कोर्ट से जमानत मांगी थी लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाई थी, मालूम हो कि पिछले सुनवाई के दौरान दिल्ली दंगा मामले में आरोपित जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (जेसीसी) की सदस्य सफूरा जरगर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जिस पर आज पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट में ये बात कही है, मालूम हो कि दिल्ली हिंसा 24, 25 फरवरी को हुई थी और इसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को अरेस्ट किया है, उसने अपने एफआईआर में कहा है कि दिल्ली हिंसा एक सांप्रदायिक हिंसा थी जो पहले से बुना गया षड्यंत्र थी और इसे पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और दो अन्य छात्रों ने रचा था।
सफूरा ने पति ने मीडिया में दिया ये बयान
बता दें कि फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़का था और इस मामले में जरगर को गिरफ्तार किया गया था। जरगर जामिया की एमफिल की छात्रा हैं, इससे पहले जफूरा के पति इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया था कि वो जेल जाने के बाद से दो बार ही सफूरा से बात कर पाए हैं।उन्होंने बताया कि अंतिम बार केवल 4 मिनट उनकी सफूरा से बात हुई थी, जिसमें दो बार फोन कट भी गया था, इस दौरान सफूरा अपने माता-पिता और सास-ससुर की तबीयत के बारे में पूछती रहीं।
सफूरा के परिवार को कानून पर भरोसा
सफूरा के पति ने बताया कि तीन हफ्ते से उन्होंने अपनी पत्नी को देखा नहीं है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर सफूरा को लेकर बहुत अजीब-अजीब बातें की जा रही हैं। उनकी शादी और प्रेग्नेंसी को लेकर भी कमेंट किए जा रहे हैं लेकिन मैंने इसपर कुछ भी सफूरा से नहीं कहा। ये उसको और ज्यादा परेशान करने वाला होता, हालांकि परिवार ने कहा है कि उनको अदालत पर पूरा भरोसा है। साथ ही सफूरा पर भी विश्वास है कि इस मुश्किल समय से निकल जाएंगी।वहीं सफूरा के वकील रितेश धर ने बताया है कि अदालत के सामने उन्होंने एफआईआर में सफूरा का नाम ना होने और गर्भवती होने का तर्क देते हुए जमानत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।
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