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कानून को धता बता 3000 पशुओं की दी गयी बलि

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कालाहांडी। ओडिशा के कालाहांडी जिले के भवानीपटना में गुरुवार को जानवरों के साथ क्रूरता निरोध अधिनियम 1960 , वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रतबिंध लगाए जाने के बावजूद पशुओं की बलि दी गई।

animal sacrifice

पशुओं की बलि दुर्गा पूजा के एक महत्वपूर्ण तिथि महाष्टमी के दिन मणिकेश्वरी देवी के जुलूस के दौरान दी गई। चार किलोमीटर लंबे जुलूस में मौजूद लोगों ने बताया कि 3,000 से अधिक भेड़-बकरियों की बलि दी गई।

पुलिस अधीक्षक बी.के.रे ने आईएएनएस को बताया, "प्रशासन ने लोगों को बलि न देने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बलि दी। लेकिन बलि दिए जाने की संख्या में कमी आई है।"

एक अधिकारी ने बताया कि जगतसिंहपुर जिले के रघुनाथपुर गांव के सिर्लो शक्ति मंदिर में भी कई जानवरों की बलि दी गई है। इसी तरह पुरी, केंद्रपाड़ा और बोलांगीर जिले में स्थित देवी दुर्गा के अन्य मंदिरों में भी पशुओं की बलि दी गई है।

English summary
its way back when animal's sacrifice was banned but it continues in kalahandi.
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