आंध्र प्रदेशः SC ने प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को खत्म करने के आदेश के खिलाफ याचिका को स्थगित किया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। आंध्र हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम को खत्म करने के आदेश दिया था, जिसके खिलाफ आंध्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने की।
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हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले को आगे सुनवाई की कोई तारीख दिए बिना ही स्थगित कर दिया। अदालत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से छठी तक के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की अनुमति देने के फैसले को रद्द कर दिया।
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हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आंध्र सरकार के सभी स्कूलों में कक्षा I-VI से अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया जाए।
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गौरतलब है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल में आंध्र प्रदेश के भाजपा नेताओं सुधीश रामभोटला और गुंतुपल्ली श्रीनिवास द्वारा दायर याचिका पर वाईएसआरसीपी सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सभी स्कूलों में कक्षा I-VI से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया था।
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