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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जगन रेड्डी सरकार को झटका, नए चुनाव आयुक्‍त की नियुक्ति को किया खारिज

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नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति वी कानागराजू की राज्य के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने रमेश कुमार को फिर से आंध्र प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त पद पर बहाल किया है। हाईकोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी सरकार के उस अध्यादेश को खारिज कर दिया, जिसे निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) के कार्यकाल को पांच से तीन साल करने के लिए पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर पारित किया गया था। जिसके बाद रमेश को पद से हटा दिया गया था।

reinstates Nimmagadda Ramesh as SEC

आंध्र प्रदेश की सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया। अध्यादेश जारी होने के एक दिन के अंदर सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस वी कानागराज को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने ये आदेश रद्द कर दिया और रमेश कुमार को तत्काल प्रभाव से एसईसी के रूप में बहाल कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी और वरिष्ठ न्यायाधीश सत्यनारायण मूर्ति की हाईकोर्ट की पीठ के फैसला सुनाए जाने के बाद रमेश कुमार ने एसईसी के रूप में प्रभार फिर से संभाल लिया है। रमेश कुमार ने ही आंध्र सरकार के अध्यादेश के बाद खुद को पद से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसके बाद उनके पक्ष में अदालत ने फैसला सुनाया।

कोर्ट ने नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी कानागराजू की नियुक्ति के सरकारी आदेश को भी खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति कानागराजू ने 11 अप्रैल को एसईसी के रूप में कार्यभार संभाला था।

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English summary
Andhra Pradesh High Court strikes down Jagan Reddy govt reinstates Nimmagadda Ramesh as SEC
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