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गुवाहाटी हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए सुपर-30 के आनंद कुमार, अब भरना होगा 50000 रुपये जुर्माना

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नई दिल्ली। सुपर-30 के आनंद कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पांच छात्रों और उनके परिजनों को सुपर-30 के नाम पर बरगलाने के आरोप में आनंद कुमार के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी केस के सिलसिले में उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वह नहीं पेश हुए। अदालत में उपस्थित न होने की सूरत में जज ने आनंद कुमार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है इसके साथ ही 28 नवंबर को उन्हें फिर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

इस वजह से नहीं हो सके पेश

इस वजह से नहीं हो सके पेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबक कोर्ट ने पेश होने की वजह आनंद की देश से बाहर होना था। छात्रों के वकील अमित गोयल ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लंबा और न्यायमूर्ति एएम बुजरबरूआ की पीछ को बताया कि लंदन होने की वजह से वह अदालत में पेश नहीं हो सके हैं। इसपर न्यायाधीश ने कोर्ट में मौजूद सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को 10-10 हजार रुपये देने आ आदेश दिया। ये पैसे आनंद कुमार को हर्जाने के रूप में भरना होगा।

इस दिन होना होगा पेश

इस दिन होना होगा पेश

मंगलवार को अदालत ने पहुंचने के बाद जज ने आनंद कुमार को अलगी सुनवाई के लिए गुरुवार को बुलाया है। मालूम हो कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में बिहार और पश्चिम बंगाल के छात्र भी अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। वकील अमित गोयल ने बताया कि आइआइटी गुवाहाटी के चार छात्रों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। वर्ष 2018 में दायर हुई इस याचिका में आनंद पर आरोप लगाया गया कि वह निशुल्क प्रवेश परीक्षा के लिए बुलाते हैं लेकिन वहा अपने रामनुजम स्कूल ऑफ मैथेमैटिक्स में नामांकन लेते हैं।

सुपर-30 पर बन चुकी है फिल्म

सुपर-30 पर बन चुकी है फिल्म

छात्रों के लिए आईआईटी की कोचिंग चलाने वाले आनंद कुमार की जिंदगी पर आधारित फिल्म सुपर-30 बनाई गई है। फिल्म में रितिक रोशन लीड रोल में थे, वो पर्दे पर आनंद कुमार का किरदार निभा रहे थे। 'सुपर 30' के ट्रेलर आते ही इस बात पर बहस शुरू हो गई थी कि फिल्म के अभिनेता रितिक रोशन क्या सही बिहारी लहजे में बोल पा रहे हैं? कई लोगों का कहना था कि रितिक रोशन अपने संवादों में बिहारी अंदाज वाली हिन्दी को आत्मसात नहीं कर पाए हैं।

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English summary
Anand Kumar of Super-30 did not appear in Guwahati High Court now he will have to pay a fine of Rs 50000
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